राजस्थान में यदि कोई भी अभ्यर्थी पटवारी अध्यापक, बैंक, Ras परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए यह जान लेना जरूरी है, की राजस्थान में अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के सर्टिफिकेट के संबंध में नए नियम जारी कर दिए हैं. New rule of certificate in Rajasthan 2022
New rule:- अब यदि आप परीक्षा की अंतिम तिथि के बाद बना हुआ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं तो आपको उस संबंधित श्रेणी से मिलने वाले आरक्षण से बाहर कर दिया जाएगा, आपको संबंधित श्रेणी का लाभ नहीं मिल सकेगा.
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Document verification में आप केवल वही सर्टिफिकेट पेश कर सकते हैं जो परीक्षा की अंतिम तिथि से पहले बने हुए हैं. उन दस्तावेजों पर exam की अंतिम तिथि से पहले की दिनांक अंकित है तभी आप संबंधित श्रेणी का लाभ उठा सकते हैं. यदि आपका सर्टिफिकेट अंतिम तिथि के बाद बना हुआ है तो आपको संबंधित श्रेणी से मिलने वाले लाभ से बाहर कर दिया जाएगा.
अब केवल वही दस्तावेज सही माने जाएंगे जो परीक्षा की अंतिम तिथि से पहले बने हुए हैं. आप ने परीक्षा दी है और उसके बाद यदि आप संबंधित दस्तावेज बनवाने में लग जाते हैं और आप यह सोच रहे हैं कि यह दस्तावेज मुझे संबंधित श्रेणी में पात्रता दिलवाएंगे, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है. क्योंकि राजस्थान सरकार ने नए नियम (New rule of certificate in Rajasthan 2022) लागू कर दिए हैं जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हस्ताक्षर किए हैं.
जल्द ही इसका notification भी जारी किया जाएगा जिसमें संपूर्ण जानकारी होगी.
आय प्रणाम पत्र 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए. यदि आप परीक्षा की अंतिम तारीख से पहले आय प्रणाम पत्र बनाते हैं और आपका रिजल्ट 1 साल बाद आता है तो यह आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है.
कई बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में आठ से 10 महीनों का समय लग जाता है. तो आपने जो सर्टिफिकेट परीक्षा के अंतिम तारीख से पहले बनवाए हैं वह सब बेकार हो जाएंगे, आपको नए सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना होगा.
अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब हम बाद में सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो वह परीक्षा की अंतिम तिथि की के बाद का होगा. अब इस संबंध में क्या हमें इस श्रेणी का लाभ मिलेगा यह बहुत बड़ा सवाल है.
जाति प्रणाम पत्र की बात करें तो यह भी एक साल तक मान्य होता है. 1 साल के बाद आपको अपना जाति प्रणाम पत्र दोबारा बनवाना होता है. क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1 साल से पुराना जाति प्रणाम पत्र नहीं लिया जाता.
अब यदि आप परीक्षा की अंतिम तिथि के बाद कोई भी दस्तावेज बनवाते हैं तो वह दस्तावेज/सर्टिफिकेट बेकार माना जाएगा आप उस सर्टिफिकेट की मदद से संबंधित श्रेणी का लाभ नहीं उठा सकते.
ज्यादातर समस्या अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के लिए उत्पन्न होती है क्योंकि उन्हें सर्टिफिकेट बनवाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है और इस बीच यदि परीक्षा के अंतिम तारीख के बाद सर्टिफिकेट जारी होता, तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाता है ऐसे में वह अभ्यर्थी क्या करें यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है.
इस राजस्थान सरकार ने नए नियम (New rule of certificate in Rajasthan 2022) लागू कर दिए हैं जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हस्ताक्षर किए हैं. संबंध में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं