प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना है इस योजना के तहत असंगठित श्रमिकों की मदद करना है एक श्रमिक जो अपनी पूरी जिंदगी काम करता है और जब बूढ़ा हो जाता है और उसके काम करने की क्षमता नहीं रहती है ऐसे में यह पेंशन उसकी जिंदगी का सहारा बन सकती है. pradhan mantri shram yogi maandhan Yojana इसी आधार पर बनाई गई है ताकि भविष्य में 60 साल की उम्र के बाद एक असंगठित श्रमिक अपना जीवन यापन कर सकें.
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pradhan mantri shram yogi maandhan Yojana
इस योजना के तहत श्रमिक असंगठित श्रमिक जोकि ईट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, धोबी रिक्शा चलाने वाले, भूमिहीन मजदूर, कृषि श्रमिक,भवन निर्माण श्रमिक, हथकरघा श्रमिक तथा वे अन्य श्रमिक जो असंगठित श्रमिक लिस्ट में आते है, आपको बता दें कि हमारे देश में लगभग 42 करोड असंगठित श्रमिक है. वह व्यक्ति जो रोज कमाता है और रोज खाता है श्रमिक कहलाता है.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अनुसार श्रमिक ₹60 से ₹200 मासिक योगदान करके 60 साल के बाद ₹3000 प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकता है यदि किसी कारणवश 60 साल के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन के रूप में परिवार के किसी सदस्य को 50% पेंशन प्रतिमाह दी जाती है.
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अनुसार वे सभी असंगठित श्रमिक अप्लाई कर सकते हैं जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है और जिनकी मासिक आय ₹15000 या उससे कम है.
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आवेदन करने के लिए आवेदन कर्ता के पास आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट बैंक खाता डिटेल जन आधार कार्ड संख्या श्रमिक कार्ड
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- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना मैं आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप अपने नजदीक की सीएससी सेंटर पर विजिट करें,
- वहां पर आप जरूरी दस्तावेज लेकर जाए जैसे आधार कार्ड, जन धन बैंक अकाउंट डिटेल, आईएफएससी कोड, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर,
- जैसे ही आप का रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपको वहां पर एक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की पहली किस्त जमा करवानी होती है.
- आपकी उम्र के हिसाब से हो सकती है मिनिमम किस्त ₹60 से लेकर ₹200 के बीच में है.
- किस्त जमा होने के बाद में आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अकाउंट डिटेल दे दी जाती है, जोकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद जनरेट होता है.
- सारा प्रोसेस हो जाने के बाद आपकी उम्र के हिसाब से आपको यह बता दिया जाता है कि आपके कितने रुपए मंथली किस्त कटने वाली है. जो कि आपके बैंक अकाउंट से हर महीने अपने आप डेबिट हो जाती है बार-बार आपको इस योजना में किस भरने की जरूरत नहीं है.
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इस योजना के अनुसार यदि भविष्य में आपके साथ कुछ भी गलत होता है यदि आप इस योजना से जुड़े हुए हैं और आप की मृत्यु हो जाती है तो 60 साल के बाद 50% पेंशन आपके किसी परिवार के सदस्य को हर महीने दी जाती है, वह इस पेंशन का दावेदार माना जाएगा.
यदि आप बीच में इस योजना को छोड़ देते हैं तो आप अपना पूरा पैसा ब्याज के साथ प्राप्त कर सकते हैं लेकिन आपको कुछ नियम और शर्तों का पालन करना होगा.
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